EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) की पेंशन योजना भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यदि आप एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि EPFO से पेंशन कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो यह ब्लॉग आपके लिए है।
कैसे काम करता है ईपीएफओ ( EPFO ) पेंशन स्कीम
EPFO के तहत, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों प्रत्येक माह एक निश्चित अंशदान (contribution) करते हैं। यह अंशदान EPF (Employees’ Provident Fund) और EPS (Employees’ Pension Scheme) में विभाजित होता है। हालांकि आप सभी को यहां एक बात जानना जरूरी है | यह पैसा ईपीएफओ में तीन भागों में विभाजित किया जाता है , पहला भाग एम्पलाई शेयर के रूप में कहलाता है जो की सैलरी का 12% होता है| दूसरा भाग एंपलॉयर शेयर के रूप में कहलाता है जो की सैलरी का 3.67% होता है | और तीसरा अंतिम भाग पेंशन फंड के रूप में कहलाता है , जो की सैलरी का 8.67% कहलाता है
EPF और EPS के बीच का अंतर
- EPF (Employees’ Provident Fund): इसमें कर्मचारी का 12% और नियोक्ता का 12% योगदान जाता है। इसमें से नियोक्ता के योगदान का 8.33% EPS में जाता है।
- EPS (Employees’ Pension Scheme): इसमें नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा हर माह EPS में जमा होता है।और यही फंड आगे चलकर प्राइवेट या सरकारी कर्मचारियों को EPS पेंशन के रूप में प्राप्त होता है
EPFO पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए
EPFO पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं:
- न्यूनतम 10 साल की सेवा: EPS से पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 10 वर्षों की निरंतर सेवा करनी होती है।
- सेवानिवृत्ति की आयु: पेंशन के लिए पात्रता 58 वर्ष की उम्र के बाद होती है। आप 50 वर्ष की उम्र के बाद भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कम पेंशन मिलेगी।
- UAN (Universal Account Number): आपका UAN सक्रिय होना चाहिए और आपकी सारी सेवाओं का विवरण उसमें होना चाहिए।
ईपीएफओ से पेंशन निकालने के लिए क्या करना होगा
ऑनलाइन पेंशन दावा
EPFO ने ऑनलाइन पेंशन दावा करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
- EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें: EPFO की वेबसाइट पर जाएं और अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- ऑनलाइन सेवा (Online Services) पर जाएं: ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ पर क्लिक करें।
- पेंशन दावा फॉर्म भरें: अपनी बैंक डिटेल्स और आधार नंबर भरें। उसके बाद ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
- पेंशन विकल्प चुनें: पेंशन विकल्प चुनें और आवश्यक विवरण भरें।
- सबमिट करें: फॉर्म को सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
2. ऑफलाइन पेंशन दावा
- फॉर्म 10D भरें: यह फॉर्म EPFO की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या EPFO कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- नियोक्ता से सत्यापन: फॉर्म को अपने नियोक्ता से सत्यापित कराएं।
- EPFO कार्यालय में जमा करें: सत्यापित फॉर्म को नजदीकी EPFO कार्यालय में जमा करें।
पेंशन की गणना
पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत वेतन और सेवा वर्ष के आधार पर की जाती है। निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है:
मासिक पेंशन=(औसत वेतन×सेवा वर्ष70)\text{मासिक पेंशन} = \left( \frac{\text{औसत वेतन} \times \text{सेवा वर्ष}}{70} \right)मासिक पेंशन=(70औसत वेतन×सेवा वर्ष)
औसत वेतन
औसत वेतन अंतिम 60 महीनों के वेतन का औसत होता है।
अन्य महत्वपूर्ण बातें
- नॉमिनी की नियुक्ति: पेंशन योजना के तहत आपको नॉमिनी नियुक्त करने का विकल्प मिलता है।
- संशोधन: अपनी जानकारी अपडेट रखना सुनिश्चित करें, ताकि कोई असुविधा न हो।
निष्कर्ष
EPFO पेंशन योजना आपके भविष्य को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और आपने 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऊपर दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से अपने पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं।
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