PF WITHDRAWAL FOR HOUSE PURCHASE ईपीएफ पर होम लोन के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आपका UAN आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के KYC के साथ मान्य है, तो आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरकर ईपीएफ पर होम लोन के लिए आवेदन कर (PF WITHDRAWAL FOR HOUSE PURCHASE ) इसका का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके UAN से जुड़ा होना चाहिए।
नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी की PF से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं
PF WITHDRAWAL FOR HOUSE PURCHASE से पैसे निकालने संबंधित कुछ नियम
ईपीएफ से हाउसिंग लोन लेने के लिए मेंबर को अपने बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी की जरूरत पड़ेगी
होम लोन के ईएमआई आदि के बकाया भुगतान के लिए ईपीएफ की राशि का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि यह जरूरी है कि ये लोन राज्य सरकार, रजिस्टर्ड सहकारी समिति, राज्य आवास बोर्ड, राष्ट्रीय बैंक, सरकारी वित्तीय संस्थान, नगर निगम या डीडीए जैसे निकायों से लिया गए हों. ऐसी स्थिति में आप अपने पीएफ खाते से 90 फीसदी तक की राशि निकाल सकते हैं लेकिन कर्मचारी की कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी है. इसके अलावा ब्याज सहित कर्मचारी के पीएफ खाते (या पति / पत्नी) में फंड 20 हजार रुपये से अधिक होना चाहिए।
ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो 24 महीने का मूल वेतन व मंहगाई भत्ता या प्लॉट की वास्तविक लागत तक ही राशि निकाल सकते हैं.
घर की मरम्मत के लिए वेतन का 12 गुना निकाल सकते हैं लेकिन कम से कम 5 साल की सर्विस पूरी होनी जरूरी है.
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